बेमेतरा चन्दनु क्षेत्र मे अवैध शराब के खिलाफ कार्यवाही
धारा-34(2) एवं 59 (क),
1.जप्त मदिरा- 20नग पाव देशी मसाला,20नग पाव विदेशी गोवा व्हिसकी मदिरा (कुल मात्रा 7.20 बल्क लीटर ) बाजार मूल्य 4400/-
आरोपी -कमल चेलक पिता -गयाराम चेलक जाति सतनामी उम्र 34 वर्ष साकिन मुलमुला थाना चंदनु जिला बेमेतरा
घटनास्थल-मुलमुला
मौके पर आरोपी के विरुद्ध प्रकरण कायम कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
कलेक्टर बेमेतरा श्री रणबीर शर्मा के निर्देशन एवं जिला आबकारी अधिकारी डॉ.पलक नंद तथा सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री आनंद
के मार्गदर्शन में दिनांक 07/11/2025 दिवस मे प्राप्त निर्देशो के अनुरुप आबकारी वृत्त बेमेतरा जिला बेमेतरा द्वारा, मुखबिर से मिली अवैध मदिरा धारण , संगृहण की सूचना के आधार पर मय आबकारी स्टाफ द्वारा घटनास्थल- मुलमुला में आरोपी कमल चेलक के कब्जे वाली रिहायशी मकान की तलाशी ली गई, जांच तलाशी के दौरान समक्ष गवाहन आरोपी के कब्जे वाली रिहायशी मकान में रखे कुल 40 नग पाव ,प्रत्येक में 180 ml -180ml भरी ,20 नग पाव देसी मसाला ,20 नग पाव विदेशी गोवा मदिरा , कुल मात्रा 7.20 बल्क लीटर, देशी और विदेशी मदिरा बरामद हुई मौके पर ही बरामद मदिरा को जांच उपरांत सील बंद कर कब्जा आबकारी लिया,मौके पर आरोपी के विरुद्ध विधिवत प्रकरण कायम कर आरोपी को गिरफ़्तार कर जेल भेजने की कार्रवाही की गई। आबकारी अधिनियम धारा 34(2)के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही है ।
अवैध मदिरा धारण ,संगहण एवं विक्रय के विरुद्ध शिकायत हेतु आबकारी उप निरीक्षक वृत्त बेमेतरा के दूरभाष 7803036415पर संपर्क करके शिकायत दर्ज करवायें।

